नोएडा में इलाज बना मौत की वजह… नसबंदी के दौरान बिल्ली की गई जान,
कोर्ट ने डॉक्टर पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
2 months ago Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: नोएडा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पालतू बिल्ली की नसबंदी के दौरान लापरवाही के चलते मौत हो गई। इस घटना पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (कंज्यूमर कोर्ट) ने सख्त रुख अपनाते हुए डॉक्टर को दोषी करार दिया है। आयोग ने बिल्ली के मालिक को 25 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि डॉक्टर ने इलाज के दौरान जरूरी सावधानियां नहीं बरतीं और यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी का मामला है।
नसबंदी के बाद बिगड़ी बिल्ली की हालत शिकायतकर्ता तमन गुप्ता, जो नोएडा सेक्टर-105 के निवासी हैं, अपनी बिल्ली को पेट वेल वेटनरी क्लिनिक में इलाज के लिए लेकर गए थे। जनवरी 2024 में उनकी मां रेखा गुप्ता पहली बार बिल्ली को काउंसलिंग के लिए डॉक्टर सुरेश सिंह के पास ले गई थीं। डॉक्टर ने जुलाई में नसबंदी का सुझाव दिया। सर्जरी करीब 35 मिनट तक चली, लेकिन उसके बाद बिल्ली करीब दो घंटे तक होश में नहीं आई। तमन गुप्ता ने डॉक्टर से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बिल्ली की हालत का वीडियो डॉक्टर को भेजा, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी रूम बुलाया गया।
इलाज में लापरवाही, ब्लड रिपोर्ट भी नहीं दी गई गुप्ता के अनुसार, डॉक्टर ने न केवल सर्जरी में लापरवाही की बल्कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं दी। बाद में पता चला कि बिल्ली पहले से बीमार थी, फिर भी सर्जरी कर दी गई। इस लापरवाही के कारण बिल्ली ने कुछ समय बाद दम तोड़ दिया। शिकायत में उन्होंने डॉक्टर पर 17,480 रुपये वसूलने और मानसिक पीड़ा के लिए कुल 15 लाख रुपये मुआवजे की मांग की।
कोर्ट ने डॉक्टर को दोषी मानते हुए दिया आदेश शिकायत का नोटिस मिलने के बावजूद डॉक्टर की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद 17 जून को केस की एकतरफा सुनवाई हुई। कोर्ट ने पाया कि डॉक्टर ने जांच रिपोर्ट छिपाई और बीमार बिल्ली पर सर्जरी करके जानबूझकर जोखिम उठाया। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि डॉक्टर सुरेश सिंह को 30 दिनों के भीतर 25,000 रुपये का मुआवजा देना होगा। यदि भुगतान तय समय में नहीं किया गया, तो पूरी राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।