ओडिशा के कालाहांडी में एक लड्डू कम,
तौलने पर दुकानदार को 22 हजार रुपये का जुर्माना
1 months ago
Written By: अनिकेत प्रजापति
ओडिशा के कालाहांडी जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक दुकानदार ने मिठाई बेचते समय चालाकी बरतते हुए पैकिंग बॉक्स का वजन भी मिठाई के साथ जोड़ दिया। इस कारण कंज्यूमर को कम वजन वाली मिठाई मिली। जब कंज्यूमर ने शिकायत दर्ज कराई, तो जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंज्यूमर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दुकानदार को 22 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। यह मामला उपभोक्ता अधिकारों और उचित व्यापार प्रथाओं की महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है।
मिठाई के साथ जोड़ दिया पैकिंग बॉक्स का वजन
कालाहांडी के एक कंज्यूमर ने 3 मार्च 2025 को 500 ग्राम मोतीचूर के लड्डू 100 रुपये में खरीदे। घर पर तौलने पर पता चला कि दुकानदार ने मिठाई का वजन कम दिया और पैकिंग बॉक्स का वजन मिठाई के साथ जोड़ा था। खाली डिब्बे का वजन 68 ग्राम था। इस वजह से कंज्यूमर ने 100 रुपये में कम वजन की मिठाई खरीदी और आर्थिक नुकसान और मानसिक पीड़ा झेली। दुकानदार ने बिल देने से भी इनकार किया।
कंज्यूमर को मिला इंसाफ
कंज्यूमर ने 22 मार्च 2025 को E-Jagriti पोर्टल के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने 14 मई 2025 को कंज्यूमर के पक्ष में फैसला सुनाया। निर्णय में दुकानदार को 100 रुपये की मूल राशि और 21,900 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया। कुल जुर्माना 22 हजार रुपये तय हुआ।
आयोग ने दुकानदारों को दिए निर्देश
आयोग ने निर्देश दिया कि दुकानदार मिठाई और पैकिंग बॉक्स का वजन अलग-अलग करें। प्रत्येक ग्राहक को बिल अनिवार्य रूप से दिया जाए। साथ ही, कालाहांडी के विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ और खाद्य निरीक्षक नियमित निरीक्षण करें, ताकि भविष्य में ऐसी अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को रोका जा सके। यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और दुकानदारों को ईमानदारी से व्यापार करने की सीख देता है।