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SIR में गलत जानकारी देने पर रामपुर में दर्ज हुआ प्रदेश का पहला मुकदमा, मां ने विदेश में रहने वाले अपने बेटों की जानबूझकर दी थी गलत जानकारी

4 days ago
Written By: Ashwani Tiwari

Uttar Pradesh News:  प्रदेश भर में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) का कार्य गंभीरता एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है। इस दौरान रामपुर जिले में एसआईआर फॉर्म में तथ्यों को छुपाकर गलत जानकारी भरने का मामला सामने आया है, जहां एक मां ने विदेश ( दुबई और कुवैत) में पिछले कई वर्षों से रहने वाले अपने दो बेटों के गलत जानकारी एसआईआर फॉर्म में भर दी। इतना ही नहीं फॉर्म में फर्जी साइन भी कर दिए। बीएलओ द्वारा फॉर्म का डिजिटाइजेशन करने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। इस पर जिलाधिकारी रामपुर ने तीनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है।

गंभीरता एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा एसआईआर का कार्य
जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) का कार्य गंभीरता एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र–37, रामपुर के भाग संख्या–248 में बीएलओ द्वारा मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त कर उनका डिजिटाइजेशन के दौरान उक्त मामला सामने आया।

मां नूरजहां, दो बेटे आमिर और दानिश के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा
जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार, पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि मतदाता क्रमांक 645 – आमिर (वर्तमान में दुबई में निवासरत) तथा मतदाता क्रमांक 648 – दानिश (वर्तमान में कुवैत में निवासरत) के नाम से गणना प्रपत्र भरे गए थे। जाँच में यह स्पष्ट हुआ कि उक्त दोनों व्यक्तियों की मां नूरजहां द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए अनुचित रूप से उनके नाम पर गणना प्रपत्र प्रस्तुत किए गए, जो निर्वाचन संबंधी नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इस पर जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है।

महत्वपूर्ण जानकारी
1. यदि किसी मतदाता का नाम दो स्थानों पर दर्ज है, तो वह केवल उसी स्थान पर गणना प्रपत्र भरे जहाँ वह वास्तविक रूप से निवास करता है।

2. निवास स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान से प्रपत्र भरना, गलत जानकारी देना, तथ्य छिपाना अथवा दोहरी प्रविष्टि बनाए रखना, भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

3. ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियम-संगत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

4. जिन व्यक्तियों अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा दो स्थानों से गणना प्रपत्र भरे गए हैं, जबकि वे सामान्यतः वहाँ निवास नहीं करते, उनके लिए रोलबैक का विकल्प उपलब्ध है। ऐसे व्यक्ति अपने बी.एल.ओ. से संपर्क कर अपनी प्रविष्टि में तत्काल संशोधन करा सकते हैं।

5. इसके उपरांत भी यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की त्रुटि करता है अथवा मामला प्रशासन के संज्ञान में आता है, तो उनके विरुद्ध संबंधित नियमों के तहत कठोर एवं अपरिहार्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अपील
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की पवित्रता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने हेतु जनपद के सभी मतदाताओं से अपील है कि वे अपनी सभी जानकारी सत्य, सटीक तथा अद्यतन प्रस्तुत करें। किसी भी प्रकार की गलत प्रविष्टि, तथ्य छिपाने या अनुचित विवरण देने से पूर्णतः बचें।

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