गैंगस्टर रवि जाटव को हापुड़ कोर्ट ने सुनाई सजा,
नजब खान के गिरोह से जुड़े अपराधों में दोषी करार
1 months ago
Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर पलवाड़ा निवासी रवि जाटव को गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे संगठित गिरोह का हिस्सा मानते हुए दो साल नौ महीने की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधी समाज में डर का माहौल पैदा करते हैं और इन पर सख्त कार्रवाई बेहद ज़रूरी है। अगर रवि जाटव जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
गिरोह पर लगे गंभीर आरोप
यह मामला 12 फरवरी 2023 को सामने आया था। मसूरी थाने के प्रभारी निरीक्षक रविंद्र चंद्र पंत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नजब खान नाम का व्यक्ति एक गिरोह चलाता है। इस गिरोह में इरफान, रवि जाटव और अनीस अहमद शामिल थे। यह गिरोह वाहन चोरी और ठगी जैसे अपराध कर पैसे कमाता था और आम जनता में डर फैलाकर शांति भंग करता था।
पहले से दर्ज कई मामले
गिरोह का सदस्य रवि जाटव पहले से ही कई थानों में वाहन चोरी, ठगी और गिरोहबंदी जैसे मामलों में आरोपी है। पुलिस ने कोर्ट में गैंग चार्ट और एफआईआर को सबूत के रूप में पेश किया। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया और रवि जाटव को गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत दोषी पाया गया।
अदालत में गवाही और कबूलनामा
सुनवाई के दौरान पुलिस ने गवाही दी। 18 अगस्त को अदालत में रवि जाटव ने घटना को सही मान लिया और अपनी सफाई देने से मना कर दिया। उसने अपनी मर्जी से जुर्म कबूल करते हुए कोर्ट से कम सजा और कम जुर्माना लगाने की गुहार लगाई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि वह गरीब है और परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य है। उन्होंने कहा कि जेल से छूटने के बाद वह ईमानदारी से जीवन बिताएगा। वहीं, अभियोजन पक्ष ने कठोर सजा की मांग की।
कोर्ट का फैसला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने रवि जाटव को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे दो साल नौ महीने की कैद और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। फिलहाल रवि जाटव जेल में बंद है। अदालत ने साफ किया कि जितना समय वह पहले से जेल में गुजार चुका है, उसे उसकी कुल सजा में समायोजित किया जाएगा।