संभल के मोहन तालाब भूमि विवाद पर हाईकोर्ट की बड़ी रोक,
80 मकानों और मस्जिद पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर
10 days ago Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: संभल शहर का चर्चित मोहन तालाब भूमि विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। नगर प्रशासन इस भूमि पर किए गए कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा था। कई मकानों और एक मस्जिद पर लाल निशान भी लगाए गए थे। प्रशासन का दावा था कि ये सभी निर्माण तालाब की भूमि पर किए गए हैं। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने मोहन तालाब की भूमि पर बने करीब 80 मकानों और एक मस्जिद पर स्टे ऑर्डर जारी किया है।
बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब किसी भी तरह की तोड़फोड़ या बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि जिस भूमि पर ये निर्माण हुए हैं, वह तालाब की मूल भूमि है, जिसे सरकारी रिकॉर्ड में सार्वजनिक संपत्ति बताया गया है। वहीं, स्थानीय लोग इस दावे से इन्कार करते हुए कह रहे हैं कि वे सालों से यहां रह रहे हैं और उनके पास मकानों से जुड़ी खरीद-बिक्री के दस्तावेज भी हैं।
स्थानीय लोगों में राहत का माहौल प्रशासन की कार्रवाई की खबर और मकानों पर लाल निशान लगने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल था। लोगों को डर था कि किसी भी वक्त बुलडोजर चल सकता है। लेकिन अब हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बाद लोगों में राहत है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि वह कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन करेगा।
विवाद अब कानूनी प्रक्रिया में प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट किया था कि यह भूमि सार्वजनिक तालाब की है, जिसे अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। वहीं, स्थानीय लोग इसे अपनी निजी संपत्ति बता रहे हैं। अब यह पूरा मामला अदालत में है और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही तय होगा कि यह भूमि असल में तालाब की है या आवासीय। फिलहाल, कोर्ट के आदेश से इलाके में शांति और राहत का माहौल है।