त्योहारों से पहले संभल में धारा 163 लागू, जामा मस्जिद विवाद को देखते हुए प्रशासन अलर्ट
जानें पूरी बात
6 days ago
Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है। यह निर्णय पिछले साल जामा मस्जिद विवाद के दौरान भड़की हिंसा और आने वाले त्योहारों में किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि असामाजिक तत्व त्योहारों के मौके पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।
जामा मस्जिद विवाद बना वजह
संभल में 19 नवंबर 2024 को बड़ा विवाद उस समय खड़ा हुआ, जब कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और स्थानीय अधिवक्ता विष्णु कुमार शर्मा के जरिए दावा किया कि थाना संभल क्षेत्र के मोहल्ला कोर्ट पूर्वी स्थित जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर थी। इस दावे के आधार पर 24 नवंबर को एडवोकेट कमीशन ने मस्जिद का सर्वे कराया। सर्वे के दौरान मुस्लिम समुदाय ने जोरदार विरोध किया और शहर में पथराव, आगजनी और गोलीबारी तक हुई। इन घटनाओं ने संभल को अति संवेदनशील क्षेत्र बना दिया।
त्योहारों से पहले एहतियात
जिले में आने वाले दिनों में ईद-ए-मिलाद (बरावफात), विश्वकर्मा पूजा, महाराज अग्रसेन जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और चित्रगुप्त जयंती जैसे बड़े त्योहार मनाए जाएंगे। प्रशासन को जानकारी मिली है कि असामाजिक तत्व इन मौकों पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 163 लागू की है।
प्रशासन की सख्त चेतावनी
डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि जिले में किसी भी तरह की अशांति या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मकसद है कि त्योहारों के दौरान जिले में अमन-चैन और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे और अफवाहों या उपद्रव की कोई गुंजाइश न रहे।