शाइन सिटी घोटाला: ED ने मास्टरमाइंड राशिद नसीम को घोषित किया भगोड़ा,
127.98 करोड़ की संपत्तियां जब्त
5 days ago Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शाइन सिटी ग्रुप घोटाले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राशिद नसीम को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर (भगोड़ा आर्थिक अपराधी) घोषित करवाया है। इस आदेश के बाद कोर्ट ने नसीम और उसके सहयोगियों की करीब 127.98 करोड़ की चल-अचल संपत्तियों को सरकार के पक्ष में कुर्क करने के निर्देश भी जारी कर दिए। उत्तर प्रदेश में FEOA कानून के तहत यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। हजारों निवेशकों के साथ हुए इस ठगी मामले में यह फैसला पीड़ितों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।
क्या है शाइन सिटी घोटाला शाइन सिटी ग्रुप ने रियल एस्टेट और निवेश योजनाओं के नाम पर हजारों लोगों से करोड़ों रुपये जमा किए थे। शुरुआती जांच में पता चला कि कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट पर असली काम नहीं हो रहा था। ED की जांच में साफ हुआ कि कंपनी पॉन्जी-कम-पिरामिड स्कीम चलाकर लोगों को धोखा दे रही थी और भारी रकम शेल कंपनियों में घुमा रही थी। यूपी पुलिस ने इस घोटाले में 554 से ज्यादा FIR दर्ज कीं, जिनके आधार पर ED ने जांच शुरू की।
ED की जांच में मिले बड़े सबूत ED ने 18 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें कई डिजिटल रिकॉर्ड, दस्तावेज़ और संपत्तियों का ब्योरा मिला। अभी तक 264.10 करोड़ की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं और 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ED ने इस मामले में 6 प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की हैं, जिनमें कुल 38 आरोपी शामिल हैं।
कैसे भागा राशिद नसीम जांच के दौरान पता चला कि राशिद नसीम भारत से अवैध रूप से नेपाल बॉर्डर पार कर दुबई (UAE) पहुंच गया। उसके खिलाफ NBW, लुकआउट नोटिस और इंटरपोल रेड नोटिस जारी थे, लेकिन वह भारत नहीं लौटा। सबसे महत्वपूर्ण सबूत तब मिला जब ED को उन जूम मीटिंग्स का रिकॉर्ड मिला, जिनमें वह पीड़ितों पर FIR वापस लेने का दबाव बना रहा था। जूम कंपनी से मिले IP एड्रेस UAE के निकले, जिससे उसकी लोकेशन की पुष्टि हो गई।
क्यों घोषित किया गया भगोड़ा आर्थिक अपराधी ED की अर्जी पर PMLA अदालत ने माना कि राशिद नसीम कानून से बचने के लिए विदेश भागा और नोटिसों के बावजूद भारत लौटने से इनकार किया। इसी आधार पर 30 अप्रैल 2025 को उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया।
127.98 करोड़ की संपत्ति जब्त, पीड़ितों को मिलेगी राहत 3 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने आदेश दिया कि नसीम और उसकी कंपनियों की 127.98 करोड़ मूल्य की संपत्तियां केंद्र सरकार में निहित की जाएं। ED ने पीड़ितों के लिए कोर्ट से मांग की थी कि संपत्तियां बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। अब तक 6,500 से ज्यादा लोग अपने दावे जमा कर चुके हैं और ED उनकी जांच कर रही है। हालिया कार्रवाई से पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद और मजबूत हो गई है।