सपा सांसद को कोर्ट से बड़ी राहत,
बिजली विभाग को 1.91 करोड़ की वसूली पर झटका
2 days ago
Written By: STATE DESK
संभल: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संभल जिले के इस चर्चित मामले में कोर्ट ने सांसद से 1.91 करोड़ रुपये की वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं दूसरी ओर, बिजली विभाग को इस आदेश से बड़ा झटका लगा है। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 2 जुलाई तय की गई है।
कोर्ट का आदेश:
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विद्युत विभाग को सिर्फ 365 दिन यानी एक वर्ष का असेसमेंट (आकलन) करने का अधिकार है, जबकि इस मामले में बिजली विभाग ने 4138 दिन पुराना असेसमेंट करते हुए कार्रवाई की थी, जो नियमों के खिलाफ है। कोर्ट ने इसे एई (असिस्टेंट इंजीनियर) की गलती करार दिया।
6 लाख जमा करने पर कनेक्शन जोड़ा जाएगा:
कोर्ट ने सांसद जियाउर्रहमान को यह राहत दी है कि अगर वे दो हफ्ते के भीतर विद्युत विभाग में 6 लाख रुपये जमा कर देते हैं, तो उनका अस्थायी रूप से काटा गया बिजली कनेक्शन फिर से जोड़ा जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि भविष्य में बिलों का समय पर भुगतान करना अनिवार्य होगा।
2 जुलाई को अगली सुनवाई:
इस मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। तब तक के लिए अदालत ने विद्युत विभाग की ओर से की जा रही 1.91 करोड़ रुपये की वसूली की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
सांसद के खिलाफ थी बिजली चोरी की शिकायत:
बता दें कि, कुछ दिन पहले विद्युत विभाग की टीम ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर छापेमारी की थी। जांच के दौरान गड़बड़ियां सामने आई थीं, जिसके बाद विभाग ने बिजली चोरी का मामला दर्ज किया था। इसके अलावा, सांसद के कुछ सहयोगियों पर बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाने के भी आरोप लगे थे।
वकील का तर्क:
सांसद की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि विद्युत विभाग बीते 12 सालों का जुर्माना वसूलना चाह रहा है, जो कि नियम के विरुद्ध है। नियमों के अनुसार अधिकतम एक साल का ही असेसमेंट हो सकता है। इस मामले में कोर्ट का यह अंतरिम आदेश न केवल सपा सांसद के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि 2 जुलाई को अगली सुनवाई में क्या नया मोड़ आता है।