देश के नौ राज्यों में चल रहा मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण, घर-घर जाएंगे BLO…
फॉर्म न भरने पर कट सकता है नाम
1 months ago Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि इस अभियान का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल न रह जाए। इस प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और अद्यतन बनाने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर वोटर्स से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें गणना प्रपत्र (Enumeration Form) दे रहे हैं। आयोग ने चेतावनी भी दी है कि यदि फॉर्म नहीं भरा गया, तो मतदाता का नाम सूची से हटाया जा सकता है।
घर-घर जाएंगे BLO, तीन बार विजिट का नियम चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार BLO प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम तीन बार जाएगा। यदि घर पर कोई नहीं मिलता या गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर नहीं होते, तो उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। हालांकि आयोग ने यह सुविधा दी है कि यदि मतदाता घर पर उपलब्ध नहीं है, तो वह BLO का समय तय कर उसे अपने घर बुला सकता है। BLO का नंबर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे विधानसभा क्षेत्र, पार्ट और मतदान केंद्र के आधार पर भी देखा जा सकता है।
वोटर्स को दो प्रतियों में मिलेगा गणना प्रपत्र BLO मतदाताओं को दो प्रतियों में गणना प्रपत्र देकर फॉर्म भरने में मदद करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता को नए फोटो की जरूरत होगी, लेकिन किसी दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मतदाता का नाम 2002-03 की SIR सूची में था, तो उसे फॉर्म के बाईं ओर और यदि नहीं था तो दाईं ओर भरना होगा। फॉर्म में पिता या माता की वोटर ID, अपना आधार नंबर और व्यक्तिगत विवरण भरने होंगे।
फॉर्म नहीं भरने वालों की बनेगी विलोपन सूची यदि BLO किसी मतदाता तक नहीं पहुंच पाता या फॉर्म नहीं मिलता, तो जिला चुनाव कार्यालय ऐसे वोटर्स को चिह्नित कर विलोपन सूची बनाएगा। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी और जिनके फॉर्म नहीं मिले, उनका नाम सूची में नहीं होगा। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न होने पर 8 जनवरी तक दावा और आपत्ति की जा सकेगी। गवाही और दस्तावेज़ सत्यापन के बाद ही नाम दोबारा जोड़ा जाएगा। यदि मतदाता दावा नहीं करता, तो उसका नाम स्थायी रूप से हट सकता है।
7 फरवरी 2026 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची 9 से 31 दिसंबर तक नोटिस भेजे जाएंगे, सुनवाई होगी और सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। सभी गणना प्रपत्रों पर चुनाव पंजीकरण अधिकारी अंतिम निर्णय लेंगे। SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर अगले विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे।