भूमाफियाओं को बचा रहे हैं यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना?
मथुरा कोर्ट में FIR पर आज आना था फैसला, जज छुट्टी पर इसलिए टला मामला
1 months ago
Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: मथुरा की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में आज राज्य के वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के खिलाफ एक अहम याचिका की सुनवाई होनी थी। यह याचिका सनातन धर्म रक्षापीठ वृंदावन ने दर्ज कराई थी। याचिका में मंत्री पर विजिलेंस जांच को प्रभावित करने और भ्रष्टाचारियों तथा भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट को आज एफआईआर दर्ज करने के बारे में फैसला सुनाना था। लेकिन न्यायाधीश छवि शर्मा के अचानक छुट्टी पर चले जाने से सुनवाई नहीं हो सकी। अब यह मामला आगे की तारीख पर आएगा।
वित्त मंत्री पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप
दरअसल, यह याचिका वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के खिलाफ दायर की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों और भू-माफियाओं को बचाने के लिए जांच में बाधा डाली। याचिकाकर्ता कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर हैं, जो सनातन धर्म रक्षापीठ वृंदावन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ अधिकारी और भूमाफिया आश्रमों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस संरक्षण में शामिल हैं।
फर्जी वसीयत की एफआईआर से भटका मामला
इससे पहले न्यायालय ने वृंदावन पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस ने रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रीना एन सिंह ने इस रिपोर्ट को गलत और गुमराह करने वाला बताया। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा था कि क्या वित्त मंत्री के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है? जिस पर वृंदावन पुलिस ने न्यायालय में एक अन्य एफआईआर की रिपोर्ट पेश की जो एक अन्य फर्जी वसीयत के संबंध में थी, जिसकी जांच अभी चल रही है।
वित्त मंत्री पर FIR दर्ज हुई या नहीं? कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
बता दें कि न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया कि वे तीन दिनों में सही रिपोर्ट दें और बताए कि वित्त मंत्री के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है या नहीं। इस दौरान अधिवक्ता रीना सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम राज्य फैसले का हवाला दिया। इस फैसले के अनुसार, संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी जांच की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होना जरूरी है। ऐसा न होने से अपराधी और संरक्षण देने वाले मंत्री दोनों गलत काम करते रहेंगे।
ठाकुर किशन सिंह की मौजूदगी में हुई थी सुनवाई
इस सुनवाई में पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष ठाकुर किशन सिंह भी मौजूद थे। अब इस मामले की अगली सुनवाई जल्द होगी। जनता इस मामले पर नजर बनाए हुए है। कोर्ट के फैसले से भ्रष्टाचार और भूमाफिया से जुड़े सवालों का जवाब मिलेगा।