बहराइच सालार मसूद गाजी मेला मामला पहुंचा हाईकोर्ट, सुनवाई आज,
क्यों नहीं मिली अनुमति? जानें पूरा मामला
1 months ago
Written By: STATE DESK
Salar Masud Fair: बहराइच स्थित सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हर साल लगने वाले जेठ मेले को इस बार प्रशासन से अनुमति नहीं मिली। प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ दरगाह प्रबंधन ने हाईकोर्ट का रुख किया है। मामले की पहली सुनवाई 7 मई को हो चुकी है, जबकि दूसरी सुनवाई आज होनी है।
दरगाह स्थल पर भारी सुरक्षाबल तैनात
उधर, बवाल को देखते हुए दरगाह स्थल पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। मेले को लेकर अनुमति न देते हुए प्रशासन ने कहा था कि दरगाह प्रबंधन के पास मेला आयोजित करने के लिए आवश्यक संसाधन व व्यवस्थाएं नहीं हैं। इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती है। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने इस मामले की जांच एलआईयू से कराई और रिपोर्ट आते ही मेला हेतु अनुमति देने से इनकार कर दिया।
15 मई से 15 जून तक प्रस्तावित है मेला
गौरतलब हो कि जेठ मेला 15 मई से 15 जून तक लगना है। लेकिन प्रशासन ने मेला लगने की अनुमति नहीं दी। प्रशासन के इस निर्णय के बाद दरगाह प्रबंधन समिति ने हाईकोर्ट का रुख किया था। इस मामले में पहली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अपना पक्ष रखने के साथ दरगाह शरीफ से स्वामित्व के कागजात दिखाने को कहा था।
क्या बोले थे जस्टिस राजन रॉय ?
मामले की सुनवाई जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओमप्रकाश शुक्ला की पीठ कर रही है। मामले में याची की ओर से पेश अधिवक्ता लालता प्रसाद मिश्रा ने पिछली सुनवाई में कोर्ट से कहा था कि यह दरगाह सन 1375 में फिरोजशाह तुगलक ने सैयद सालार मसूद गाजी की याद में बनवाया था। यहां पर लंबे समय से हर साल जेठ के महीने में एक महीने का उर्स चलता है। यहां देश-विदेश से चार-पांच लाख लोग आते हैं। पर इस बार उर्स 15 मई को शुरू होना है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस बार अनुमति देने से इनकार कर दिया है।