यूपी का बड़ा फैसला: अब आधार कार्ड से नहीं बनेगा जन्म प्रमाण पत्र,
सभी विभागों को नया आदेश
1 months ago Written By: Aniket prajapati
आधार कार्ड को लेकर बड़ा नया अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश की नियोजन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं माना जाएगा। नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने सभी विभागों को यह आदेश भेजा है और कहा है कि आधार कार्ड के साथ कोई जन्म प्रमाण जुड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए इसे जन्म प्रमाणित दस्तावेज नहीं माना जा सकता। यह कदम गलत या फर्जी दस्तावेजों के उपयोग को रोकने और रिकॉर्ड की सटीकता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नियोजन विभाग ने क्या कहा आदेश में कहा गया है कि कई विभाग अभी भी आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, जो सही नहीं है। इसलिए राज्य सरकार के सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे आगे से आधार कार्ड को जन्म प्रमाण के रूप में स्वीकार न करें। इस हिदायत का पालन कर विभागों को नियमों के अनुरूप वैध दस्तावेजों की मांग करनी होगी।
महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कदम पहले लिया गया यह फैसला अकेला नहीं है—महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी तरह का आदेश पहले जारी किया था। अगस्त 2023 के संशोधन के बाद महाराष्ट्र ने कहा था कि केवल आधार कार्ड के आधार पर बनाए गए बर्थ सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया जाएगा। इसका मकसद नकली बर्थ सर्टिफिकेट और मौत प्रमाण पत्र के दुरुपयोग को रोकना था।
अब कौन-से दस्तावेज मान्य होंगे? जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब अस्पताल द्वारा दिए जाने वाले डिस्चार्ज सर्टिफिकेट/बॉर्थ सर्टिफिकेट सबसे मुख्य वैध दस्तावेज होंगे। अगर बच्चे का जन्म घर पर हुआ है तो लोकल अथॉरिटी (पंचायत/नगर पालिका) द्वारा जारी प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकता है। इन दस्तावेजों से ही अब जन्म पंजीकरण कराना होगा।
जिलों और नागरिकों के लिए क्या करना होगा नियोजन विभाग का निर्देश है कि संबंधित विभाग अपने कार्य प्रक्रियाओं को अपडेट करें और लोगों को भी जानकारी दें कि आधार अब जन्म प्रमाण के लिए स्वीकार्य नहीं है। जिन लोगों ने आधार के सहारे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है या कर रहे हैं, उन्हें वैध हॉस्पिटल या लोकल अथॉरिटी दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी जाती है।