यूपी का बाहुबली धनंजय सिंह गैंगस्टर एक्ट से बरी,
15 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में आया बड़ा फैसला
14 days ago Written By: अनिकेत प्रजापति
जौनपुर | बहुचर्चित बेलाव दोहरे हत्याकांड में पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह सहित आशुतोष और पुनीत सिंह को गैंगस्टर एक्ट से भी दोषमुक्त कर दिया गया है। इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने इन्हें आपराधिक धाराओं 302 के तहत बरी कर दिया था। 15 साल पुराने इस मामले में आज अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। दोहरे हत्याकांड में संजय निषाद और नंदलाल निषाद की हत्या जफराबाद थाना क्षेत्र के बेलाव घाट पर ठेकेदारी विवाद को लेकर की गई थी। जौनपुर के केराकत थाना क्षेत्र में बेलाव दोहरे हत्याकांड के डेढ़ साल बाद आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आज अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मोहम्मद शारिक सिद्दीकी की अदालत ने साक्ष्य के अभाव और गवाहों के बयान में विरोधाभास को देखते हुए तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
क्या था बेलाव दोहरा हत्याकांड? यह मामला वर्ष 2010 का है, जब जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के बेलाव घाट पर ठेकेदारी विवाद को लेकर गोलीबारी हुई थी। इस घटना में संजय निषाद और नंदलाल निषाद की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे दोहरे हत्याकांड के रूप में दर्ज किया था। जांच के दौरान धनंजय सिंह का नाम सामने आया और उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया।
पहले ही 302 से बरी हो चुके थे धनंजय सिंह इस केस में पहले धनंजय सिंह और उनके साथियों को 302 (हत्या) के आरोप से एमपी-एमएलए कोर्ट पहले ही बरी कर चुकी थी। अब, अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में भी उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। जौनपुर की अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) मोहम्मद शारिक सिद्दीकी की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि साक्ष्य के अभाव में किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
कैसे लगा गैंगस्टर एक्ट घटना के लगभग डेढ़ साल बाद, उस समय के प्रभारी निरीक्षक गुरदीप सिंह सरना ने धनंजय सिंह, पुनीत और आशुतोष के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि तीनों लोग संगठित अपराध में शामिल थे। हालांकि, मुकदमे के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों की कमी के कारण अदालत ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया।
अब कोर्ट ने कहा ‘साक्ष्य नहीं, इसलिए दोषमुक्त’ अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष कोई ठोस सबूत या विश्वसनीय गवाही पेश नहीं कर सका। ऐसे में तीनों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट से दोषमुक्त किया जाता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बाहुबली नेता धनंजय सिंह के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।