यूपी पुलिस SI भर्ती में नया नियम,
महिलाओं को आरक्षण का फायदा लेने के लिए जरूरी होगा ये सर्टिफिकेट
1 months ago
Written By: Ashwani Tiwari
UP Police SI Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर (SI) के 4,543 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर गाइडलाइन साझा करते हुए साफ कर दिया है कि महिला अभ्यर्थियों को जाति आधारित आरक्षण का लाभ केवल पिता की जाति से मिलेगा। शादीशुदा महिलाओं के लिए पति की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसके अलावा सभी उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया में ग्रेजुएशन की मार्कशीट या प्रोविजनल डिग्री अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।
महिला अभ्यर्थियों के लिए विशेष नियम
भर्ती बोर्ड ने 17 दिसंबर 2024 को जारी शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब वे अपने पिता की ओर से जारी वैध जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड करें। शादीशुदा महिलाओं के लिए पति की जाति का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इससे पहले कई बार इसको लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती थी, जिसे अब साफ कर दिया गया है।
शैक्षिक योग्यता और दस्तावेजों की अनिवार्यता
बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक योग्यता संबंधी नियम भी कड़े किए हैं। आवेदन करते समय सभी अभ्यर्थियों को अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। जिन उम्मीदवारों के पास अभी मूल डिग्री उपलब्ध नहीं है, वे प्रोविजनल डिग्री लगा सकते हैं। हालांकि, दस्तावेज सत्यापन (DV), शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के दौरान मूल डिग्री प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी इन चरणों में डिग्री पेश नहीं कर पाते हैं तो उनकी उम्मीदवारी सीधे रद्द कर दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया और सावधानियां
यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ लें। किसी भी तरह की गलती, अधूरी जानकारी या गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन खारिज हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से अभ्यर्थी की होगी।