सड़क हादसों में मुआवजा पांच गुना बढ़ाने की तैयारी, घायलों और परिवारों को मिलेंगे भारी लाभ,
जानें कितनी मिलेगी राशि
20 days ago Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार सड़क हादसों में मृतकों और घायलों को मिलने वाले मुआवजे की राशि में बड़ा इजाफा करने जा रही है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव के मुताबिक अब मृतक के आश्रितों को 50 हजार रुपये की जगह 2.5 लाख रुपये और घायलों को 12,500 रुपये की जगह 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मृतक के प्रत्येक आश्रित को मुआवजे का हिस्सा मिले। प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है और यह नई व्यवस्था लागू होने पर पीड़ित परिवारों को राहत मिलेगी।
बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में 1 जनवरी से 31 अगस्त तक प्रदेश में 30,717 सड़क हादसे दर्ज किए गए। इन हादसों में 16,903 लोगों की मौत और 23,712 लोग घायल हुए। 2024 की समान अवधि में 26,502 हादसों में 14,102 मौतें और 19,712 घायल हुए थे। यानी 2025 में हादसों में 15.87%, मौतों में 18.89%, और घायलों में 18.07% की वृद्धि हुई। बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए मुआवजा बढ़ाने की मांग तेज हुई।
सांत्वना योजना की पुरानी व्यवस्था साल 2021 में शुरू की गई सांत्वना योजना के तहत सड़क हादसों में मृतकों के आश्रितों को 50 हजार रुपये और घायलों को 12,500 रुपये की सहायता दी जाती थी। हालांकि, यह राशि बढ़ते हादसों के दबाव और आर्थिक जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं मानी जा रही थी।
सड़क हादसों में सजा और जुर्माना सड़क हादसों में लापरवाही रोकने के लिए बीएनएस की धारा 281 के तहत लापरवाही से वाहन चलाने पर 6 महीने की सजा या 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 125 के तहत चोट पहुंचाने पर 6 महीने से 2 साल तक की सजा और जुर्माना, जबकि धारा 106 के तहत मृत्यु होने पर 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
जल्द लागू हो सकती नई व्यवस्था परिवहन विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मृतक के सभी आश्रितों को मुआवजे का हिस्सा मिलेगा। प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिलने के बाद यह नई व्यवस्था जल्द लागू हो सकती है। सरकार सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान और कड़े नियमों के माध्यम से हादसों को कम करने की कोशिश भी कर रही है।