754 करोड़ घोटाले में सपा नेता विनय शंकर तिवारी को हाईकोर्ट से जमानत,
कोर्ट ने ED को लगाई फटकार
1 months ago
Written By: State Desk
Vinay Shankar Tiwari Bail: मनी लांड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को है कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मामले में उन्हें गिरफ़्तारी के 45 दिन बाद जमानत दे दी है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया था।
754 करोड़ के बैंक घोटाले का आरोप
मिली जानकारी के अनुसार, ED ने आरोप लगाया था कि विनय शंकर तिवारी ने बैंक ऑफ इंडिया के क्लस्टर से 754 करोड़ रुपये का लोन फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर लिया और उसका दुरुपयोग किया। जिसके बाद इस मामले में उन्हें लखनऊ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था।
कंपनी डायरेक्टर को भी जमानत
वहीं इस इस केस में तिवारी के साथ-साथ उनकी कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेज के जनरल मैनेजर और रिश्तेदार अजीत पांडे को भी महराजगंज से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आज ने उन्हें भी जमानत दे दी गई है।
ED को हाईकोर्ट से फटकार
रिपोर्टस के मुताबिक, यह जमानत सिंगल बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने दी। कोर्ट ने इस दौरान ED की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए फटकार भी लगाई।
पूर्वांचल के कद्दावर नेता के बेटे हैं तिवारी
आपको बाताते चलें कि, विनय शंकर तिवारी पूर्व विधायक और पूर्वांचल के जाने-माने बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। हरिशंकर तिवारी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में आज भी उनका गहरा प्रभाव माना जाता रहा है।