सिर्फ 7 दिन बाकी… SIR फॉर्म मिस किया तो अगले चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट,
जानें पूरा नियम
7 days ago Written By: Ashwani Tiwari
चुनाव आयोग द्वारा नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। पहले फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है, जिससे उन लोगों को राहत मिली है जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा था। इसी के साथ, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तारीख भी 9 दिसंबर से बदलकर 16 दिसंबर कर दी गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो उसके नाम के ड्राफ्ट लिस्ट से गायब होने की पूरी संभावना है। ऐसे में मतदाताओं को जल्द से जल्द अपनी जानकारी अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।
फॉर्म भरने की नई समयसीमा और सूची जारी करने की बदलीं तिथियां चुनाव आयोग ने फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर कर दी है। अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी होगी, जबकि संशोधित अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। आयोग के अनुसार, बीएलओ अधिकतर घरों में जाकर फॉर्म बांट चुके हैं और अधिकांश फॉर्म के डिजिटलीकरण का काम भी पूरा होने के करीब है।
तीन बार घर आएंगे बीएलओ, फिर भी न मिला तो हट सकता है नाम आयोग के निर्देश अनुसार, BLO कम से कम तीन बार मतदाता के घर जाकर फॉर्म लेने का प्रयास करेंगे। यदि घर पर कोई नहीं मिला और फॉर्म भी नहीं भरा गया, तो 16 दिसंबर की ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न दिखने की संभावना रहती है।
अगर अब तक फॉर्म नहीं भरा, तो क्या करें? मतदाता आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर लॉग इन करके EPIC नंबर डालकर अपनी जानकारी देख सकते हैं और वहीं से BLO का नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। मतदाता BLO से संपर्क कर फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें वोटर कार्ड नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और नया फोटो देना होगा। यदि 2002-03 के SIR रिकॉर्ड में आपका या आपके किसी परिवार सदस्य का नाम नहीं है, तब भी फॉर्म भरा जा सकता है।
ड्राफ्ट लिस्ट से नाम गायब होने पर प्रक्रिया यदि फॉर्म जमा नहीं हुआ या रिकॉर्ड में नाम नहीं मिला, तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जांच शुरू कर नोटिस भेज सकता है। क्लेम-ऑब्जेक्शन की अवधि में फॉर्म 6 देकर नाम जोड़ा जा सकता है। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद फॉर्म भरने वालों को सुनवाई में शामिल होना पड़ेगा। यदि पात्रता साबित नहीं हुई, तो अंतिम लिस्ट से नाम हट सकता है।
नागरिकता पर नहीं पड़ेगा असर, ना ही लगेगा कोई जुर्माना चुनाव आयोग ने साफ किया है कि फॉर्म न भरने पर कोई जुर्माना या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अंतिम सूची में नाम न होने से नागरिकता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतदाता बाद में सामान्य प्रक्रिया के तहत अपना नाम किसी भी समय जुड़वा सकता है।